जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का वितरण नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कराये जाने विषयक मुख्य सचिव, महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र दिनांक 10 अगस्त 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आयुक्त, महोदय खाद्य तथा रसद विभाग के पत्र दिनांक 08 अप्रैल 2020, शासन के पत्र दिनांक 02 जून 2020 तथा पत्र दिनांक 10 जून 2020 के द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि नोडल अधिकारियों की तैनाती जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी तथा नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं उनके कार्यों की क्रास चेकिंग करते हुए, पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों की भी ड्यूटी लगायी जायेगी, जो भ्रमणशील रहकर नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करायेंगे। निरीक्षण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। 05 में से 03 नोडल अधिकारी ही उचित दर दुकानों पर उपस्थित हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है।
उन्होंने उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद में प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाये, जिसकी उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण सम्पन्न कराया जाये। नोडल अधिकारी के कार्य की क्रास चेकिंग करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकरियों की भी ड्यूटी लगायी जाए। वितरण में अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, तत्काल कार्यवाही सम्पादित की जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त, महोदय खाद्य एवं रसद, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित की जाए।
उन्होंने तत्क्रम में अवगत कराया है कि शासन एवं खाद्यायुक्त महोदय के पत्रों में के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं।
1- नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय कर्मियों, ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों व यथा आवश्यक अन्य विभागों के कर्मियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत के रोजगार सेवकों, ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों व यथा आवश्यक अन्य विभागों के कर्मियों को नोडल अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में वितरण कार्य पर निगरानी हेतु सम्बंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य की निगरानी हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी व पर्यवेक्षणीय अधिकारी की ड्यूटी लगाते हुए, उनसे नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित आवंटन एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल व चना का निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।
2- नामित नोडल अधिकारी खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर उपस्थित रहेगें ताकि वह निःशुल्क वितरण प्रमाणित कर सके। सम्पन्न निःशुल्क वितरण का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित करें और उप जिलाधिकारी इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर को प्रेषित करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उसकी संकलित सूचना खाद्यायुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे।
उन्होंने उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किए जा रहे वितरण कार्य पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों/जिला पूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारियों, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जनपद सीतापुर को पर्यवेक्षक नामित करते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए हैं।
1- नवम्बर 2020 तक होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न के प्रथम वितरण चक्र एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गेहूँ, चावल व चना के द्वितीय वितरण चक्र में वह अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर प्रत्येक दिवस कम से कम 05-05 उचित दर की दुकानों का निरीक्षण/जॉच करके नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखेंगे एवं उनके कार्यों की क्रास चेकिंग करते हुए, पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
2- निरीक्षण अख्या में उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी की उपस्थित होने अथवा अनुपस्थित होने का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
3- निरीक्षण आख्या उचित दर विकेता द्वारा कार्ड धारकों को दी जाने वाली निर्धारित मात्रा (जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों हेतु 20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा प्रति कार्ड चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ 03 किग्रा प्रति यूनिट व चावल 02 किग्रा प्रति यूनिट व चना 01 किग्रा प्रति कार्ड (यथास्थिति) निर्धारित है) का उल्लेख अवश्य करेंगे।
4- निरीक्षण आख्या उचित दर विक्रेता द्वारा कार्ड धारकों ली जाने वाली निर्धारित दर (जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों हेत गेहूँ रू0 2/- चावल रू0 3/- प्रति किग्रा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल व चना निःशुल्क है) का उल्लेख अवश्य करेंगे।
5- निरीक्षण आख्या में उचित दर विक्रेता द्वारा यदि घटतौली की जा रही हो, तो उसका उल्लेख अवश्य किया जाये।
6- वितरण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, तत्काल कार्यवाही सम्पादित करायी जाए।
7- सम्बंधित अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर को प्रेषित करेंगे और जिला पूर्ति अधिकारी निरीक्षण आख्या संकलित कर जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे तथा वांछित अनुपालन आख्या खाद्यायुक्त महोदय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण सम्पन्न कराया जाये। खाद्यान्न निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर ही कार्ड धारकों को प्राप्त हो। वितरण में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कोई घटतौली न की जाए।
उन्होंने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरण अवधि में उपरोक्तानुसार कम से कम 10-10 निरीक्षण प्रति दिवस करके उसकी आख्या जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
उन्होंने उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं तथा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी दशा में उक्त खाद्यान्न का डायर्वजन/दुरूपयोग न हो। यदि किसी स्तर पर खाद्यान्न के दुरूपयोग किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने उक्त के सम्बंध में निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद में प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाये, जिसकी उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण सम्पन्न कराया जाये। नोडल अधिकारी के कार्य की क्रास चेकिंग करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकरियों की भी ड्यूटी लगायी जाए। वितरण में अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, तत्काल कार्यवाही सम्पादित की जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त, महोदय खाद्य एवं रसद, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित की जाए।
उन्होंने तत्क्रम में अवगत कराया है कि शासन एवं खाद्यायुक्त महोदय के पत्रों में के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं।
1- नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय कर्मियों, ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों व यथा आवश्यक अन्य विभागों के कर्मियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत के रोजगार सेवकों, ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों व यथा आवश्यक अन्य विभागों के कर्मियों को नोडल अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में वितरण कार्य पर निगरानी हेतु सम्बंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कार्य की निगरानी हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित करते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी व पर्यवेक्षणीय अधिकारी की ड्यूटी लगाते हुए, उनसे नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के नियमित आवंटन एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल व चना का निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें।
2- नामित नोडल अधिकारी खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर उपस्थित रहेगें ताकि वह निःशुल्क वितरण प्रमाणित कर सके। सम्पन्न निःशुल्क वितरण का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित करें और उप जिलाधिकारी इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी सीतापुर को प्रेषित करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उसकी संकलित सूचना खाद्यायुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे।
उन्होंने उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किए जा रहे वितरण कार्य पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु समस्त उप जिलाधिकारियों/जिला पूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अधिशासी अधिकारियों, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जनपद सीतापुर को पर्यवेक्षक नामित करते हुए, निम्नलिखित निर्देश दिए हैं।
1- नवम्बर 2020 तक होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न के प्रथम वितरण चक्र एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गेहूँ, चावल व चना के द्वितीय वितरण चक्र में वह अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर प्रत्येक दिवस कम से कम 05-05 उचित दर की दुकानों का निरीक्षण/जॉच करके नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क दृष्टि रखेंगे एवं उनके कार्यों की क्रास चेकिंग करते हुए, पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
2- निरीक्षण अख्या में उचित दर की दुकान पर नोडल अधिकारी की उपस्थित होने अथवा अनुपस्थित होने का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
3- निरीक्षण आख्या उचित दर विकेता द्वारा कार्ड धारकों को दी जाने वाली निर्धारित मात्रा (जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों हेतु 20 किग्रा गेहूँ व 15 किग्रा प्रति कार्ड चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ 03 किग्रा प्रति यूनिट व चावल 02 किग्रा प्रति यूनिट व चना 01 किग्रा प्रति कार्ड (यथास्थिति) निर्धारित है) का उल्लेख अवश्य करेंगे।
4- निरीक्षण आख्या उचित दर विक्रेता द्वारा कार्ड धारकों ली जाने वाली निर्धारित दर (जो वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड धारकों हेत गेहूँ रू0 2/- चावल रू0 3/- प्रति किग्रा एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना व आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल व चना निःशुल्क है) का उल्लेख अवश्य करेंगे।
5- निरीक्षण आख्या में उचित दर विक्रेता द्वारा यदि घटतौली की जा रही हो, तो उसका उल्लेख अवश्य किया जाये।
6- वितरण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए, तत्काल कार्यवाही सम्पादित करायी जाए।
7- सम्बंधित अधिकारी अपनी निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर को प्रेषित करेंगे और जिला पूर्ति अधिकारी निरीक्षण आख्या संकलित कर जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे तथा वांछित अनुपालन आख्या खाद्यायुक्त महोदय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
उक्त के अतिरिक्त उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही खाद्यान्न का वितरण सम्पन्न कराया जाये। खाद्यान्न निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर ही कार्ड धारकों को प्राप्त हो। वितरण में उचित दर विक्रेताओं द्वारा कोई घटतौली न की जाए।
उन्होंने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत वितरण अवधि में उपरोक्तानुसार कम से कम 10-10 निरीक्षण प्रति दिवस करके उसकी आख्या जिला पूर्ति अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
उन्होंने उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं तथा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी दशा में उक्त खाद्यान्न का डायर्वजन/दुरूपयोग न हो। यदि किसी स्तर पर खाद्यान्न के दुरूपयोग किये जाने का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
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