जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य प्रदेशों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में अवरूद्ध व्यक्तियों तथा अन्य प्रदेशों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश में अवरूद्ध व्यक्तियों की वापसी के संबंध में अनुमति/प्रक्रिया निर्गत की गयी हैं। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों की वापसी हेतु पास निर्गत किये जाने के लिये जनसुनवाई पोर्टल- jansunwai.up.nic.in पर तथा android app पर आवेदन किये जाने की सुविधा दी गयी है। जो भी व्यक्ति (जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों की मदद से) बाहर जाने के इच्छुक हैं, जनसुवाई पोर्टल- jansunwai.up.nic.in अथवा android app पर उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु लिंक्स के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना नाम, पहचान प्रकार/आधार संख्या, पहचान चिन्ह, सम्पर्क नम्बर, समूह के व्यक्तियों के नाम, अन्य प्रदेश में मूल पते की तहसील व जनपद का नाम, गंतव्य राज्य आदि का विवरण भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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