मातृ वंदना सप्ताह के तहत संशोधन व लंबित मामलों का होगा निस्तारण



- आज से 31 दिसंबर तक मनेगा सप्ताह

- योजना का लाभ पाने को लाभार्थी घर बैठे करें आवेदन

सीतापुर, 22 दिसंबर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 23 से 31 दिसबंर तक मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन किया जायेगा। इस अवधि में पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ पहुंचाने व लंबित संशोधन के मामलों का निस्तारण होगा। इसके अलावा अब इस योजना के लाभार्थी स्वयं ही घर बैठे पोर्टल पर रजिस्टर कर आवेदन कर सकते है। योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या के निस्तारण के लिए राज्य स्तर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि, इस योजना के लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति और भुगतान संबंधित जानकारी फोन से ही प्राप्त कर सकते हैं।

एसीएमओ डा. और कार्यक्रम के नोडल डॉ. सुरेंद्र शाही ने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को तीन किश्तों में 5000 रुपये की धनराशि सीधे राज्य स्तर से उनके खाते में स्थानान्तरित की जाती है। इस योजना का लाभ आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर निर्धारित फार्म को भरकर प्राप्त किया जाता है। इसके लिए महिला को अपने बैंक एकाउंट की पासबुक, आधार कार्ड तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करना होता है। अगर गर्भवती महिला ने फार्म भर दिया है और उसके भुगतान में कहीं कोई समस्या आ रही है। तो सीधे राज्य स्तरीय हेल्प लाइन नंबर 7998799804 पर संपर्क कर सकते हैं। इन हेल्प लाइन पर सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सकेगा एवं इस पर फोन करके लाभार्थी अपने फार्म के भुगतान के संबन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डीसीपीएम रिजवान मलिक ने बताया कि यह योजना जनवरी 2017 से चल रही है। जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रथम बार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित खान पान एवं पोषण के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह धनराशि तीन किश्तों में दी जाती है। किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 150 दिनों के अंदर गर्भधारण के पंजीकरण कराने पर प्रथम किश्त के रूप में 1,000 रूपये, प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर द्वितीय किश्त के रूप में 2,000 रूपये एवं बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने व बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तृतीय किश्त के रूप में 2,000 रूपये दिए जाते है।

किसी को न दें गोपनीय जानकारी ---

उन्होंने बताया कि योजना से संबन्धित कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी (वन टाईम पासवार्ड) नहीं पूछता है और न ही सवेंदनशील सूचनाएं जैसे एकाउन्ट नम्बर, सीवीवी पिन मांगता है। यदि कोई व्यक्ति लाभार्थी से इस तरह की जानकारी मांगता है, तो उसे यह जानकारी कतई न दें। इस तरह की जानकारी मांगने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है।

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